भिवानी, 23 जून (हप्र)
पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा एक जुलाई 2022 से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है। एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर 500 रुपए से 25 हजार रुपए जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। इसके लिए पर्यावरण, पुलिस विभाग और नगर परिषद संयुक्त रूप से अभियान चलाएंगे। जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करें। सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग को रोकने के लिए जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। यह जानकारी उपायुक्त आर.एस. ढिल्लो ने बृहस्पतिवार को लघु सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक में दी।