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प्रदेश के 330 प्राथमिक हेडमास्टरों को मिली राहत

चंडीगढ़, 2 जुलाई (ट्रिन्यू) हरियाणा स्कूल शिक्षा निदेशालय ने 27 मई को जारी किए गए रिवर्सन ऑर्डर पर रोक लगा दी है, जिसके तहत राज्य भर के विभिन्न सरकारी स्कूलों में तैनात 330 प्राथमिक स्कूल हेडमास्टरों को पात्रता मानदंडों में...
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चंडीगढ़, 2 जुलाई (ट्रिन्यू)

हरियाणा स्कूल शिक्षा निदेशालय ने 27 मई को जारी किए गए रिवर्सन ऑर्डर पर रोक लगा दी है, जिसके तहत राज्य भर के विभिन्न सरकारी स्कूलों में तैनात 330 प्राथमिक स्कूल हेडमास्टरों को पात्रता मानदंडों में गलत तरीके से दी गई छूट का हवाला देते हुए उनके पिछले पदों पर वापस भेज दिया गया था। डीएसई ने अब सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जब तक विभाग की ओर से कोई विशेष निर्देश जारी नहीं किए जाते, तब तक वे आदेशों पर कोई और कार्रवाई न करें। यह प्रभावित ईएसएचएम के लिए बड़ी राहत की बात है, क्योंकि डीएसई ने कहा कि मामले की अभी जांच चल रही है। 27 मई के आदेशों में कहा गया था कि सरकारी स्कूलों में कार्यरत प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी)/भाषा शिक्षकों पर समय-समय पर विचार किया गया और उन्हें ईएसएचएम के पद पर पदोन्नत किया गया। यह बात सामने आई है कि मुख्य सचिव द्वारा 16 जुलाई, 2014 को जारी निर्देशों के आधार पर पदोन्नति प्रक्रिया के दौरान कुछ एससी-बीसी उम्मीदवारों को अनजाने में उनके बीए डिग्री अंकों में 5 प्रतिशत की छूट दी गई थी।

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