रेवाड़ी, 15 जुलाई (हप्र)
महिला से छेड़छाड़ व उसके पति के साथ मारपीट के 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की अदालत ने दो साल की कैद की सजा सुनाई है।
पुलिस को दी शिकायत में एक गांव निवासी महिला ने बताया था कि 19 दिसंबर 2019 को वह अपने पति के साथ लकड़ियां लेने पहाड़ में गए थे। आरोप है कि गांव खोल निवासी 3 युवक आये और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया और छेड़छाड़ की। उसके पति व उसकी की जमकर पिटाई की। पुलिस ने खोल निवासी कुर्बान, गौरव उर्फ जगतपाल व हिमांशु के खिलाफ केस दर्ज किया।
इसके बाद से यह केस अदालत में चल रहा था। अदालत ने तीनों को मारपीट व छेड़छाड़ का दोषी करार दिया और तीनों को दो साल की कैद व ढाई-ढाई हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।