अम्बाला शहर, 6 जुलाई (हप्र)
आज सेंट्रल जेल में आयोजित लोक अदालत 25 बंदियों के लिए वरदान साबित हुई। इनको निर्धारित शर्ताें पर रिहा कर दिया गया।
लोक अदालत की अध्यक्षता सीजेएम एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डॉ. सुखदा प्रीतम ने की। इस दौरान लोक अदालत मे 41 मुकदमें रखे गए थे। इनमें से 15 मुकदमों का निपटारा किया गया और 25 बंदी निर्धारित शर्तों पर रिहा किए गए। सीजेएम डॉ. सुखदा प्रीतम ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरजा कुलवंत कालसन के मार्गदर्शन में प्रत्येक महीने बुधवार को जेल लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा बिजली, पानी इत्यादि संबधित प्री लिटिगेशन स्टेज पर मुकदमें स्थायी लोक अदालत में लगाकार निपटाए जा सकते हैं। स्थायी लोक अदालत, जिला एडीआर सेंटर अम्बाला शहर में स्थापित है, जहां किसी भी कार्यदिवस पर इसके मुकदमे लगा सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जन कल्याण के लिए 13 अगस्त में जिला अम्बाला व सबडिवीजन नरायणगढ़ की सभी अदालतों में लोक अदालत को आयोजन किया जाएगा। इसमें अदालत में लंबित मुकदमों व प्री लिटिगेशन स्टेज के मुकदमों का निपटारा किया जाएगा। प्री लिटिगेशन स्टेज के मुकदमों का निपटारा स्थाई लोक अदालत अम्बाला में किया जाएगा।