चंडीगढ़, 4 अप्रैल (ट्रिन्यू)
हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों में गरीब परिवारों के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें रिजर्व की हैं। ये सीटें केवल पहली या इससे नीचे की कक्षा के लिए ही आरक्षित होंगी। इन सीटों पर अनुसूचित जाति व जनजाति तथा निशक्त बच्चों को दाखिला मिलेगा। वहीं जिन परिवारों की सालाना आय 1 लाख 80 हजार रुपए से कम है, उनके बच्चों का दाखिला भी प्राइवेट स्कूलों में आरक्षित इन सीटों पर हो सकेगा। शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने सोमवार का यहां बताया कि इस संदर्भ में भेजे गए प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुहर लगा दी है। यह फैसला पहली अप्रैल से शुरू हुए नये शैक्षणिक सत्र से ही लागू होगा। गुर्जर ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई)-2019 को लागू करने का निर्णय लिया है। इस एक्ट में 25 प्रतिशत सीटों को आरक्षित करने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि सभी प्राइवेट स्कूलों को सीटों की उपलब्धता की जानकारी 15 अप्रैल तक स्कूल की वेबसाइट पर डालनी होगी। स्कूल के नोटिस बोर्ड पर भी इन सीटों को प्रदर्शित करना होगा।