दिनेश भारद्वाज/ट्रिन्यू
चंडीगढ़, 21 जुलाई
हरियाणा के पूर्व सैनिकों व अर्धसैनिक बलों के जवानों के लिए यह अच्छी खबर हो सकती है। राज्य की भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार ने हरियाणा पुलिस में स्पेशल पुलिस ऑफिसर (एसपीओ) की भर्ती को मंजूरी दी है। पुलिस में 2000 एसपीओ नियुक्त किए जाएंगे। सेना व अर्ध-सैनिक बलों के सेवानिवृत्त जवानों के लिए ये पद होंगे।
केंद्र सरकार द्वारा भारतीय सेनाओं में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती योजना के हो रहे विरोध के बीच हरियाणा सरकार का यह फैसला आया है। बेशक इसे सीधे तौर पर केंद्र की योजना के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन पूर्व फौजियों को नया अवसर देने का काम हरियाणा सरकार ने शुरू कर दिया है। इन एसपीओ को उनकी पेंशन के अलावा हरियाणा सरकार की ओर से 18 हजार रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा।
यह भर्ती एक साल के लिए होगी। बाद में इसे बढ़ाया भी जा सकता है। पुलिस विभाग में खाली पदों को पूरा करने के लिए यह कदम उठाया है। फौजियों को भर्ती करने के पीछे एक मकसद यह भी है कि वे पहले से ट्रेंड होते हैं और अनुशासन के मामले में उनका कोई सानी नहीं। राज्य में होने वाली अप्रिय घटनाओं को प्रभावी ढंग से रोकने में स्पेशल पुलिस ऑफिसर अहम भूमिका निभाएंगे। बताया गया कि अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के सदस्यों को राज्य सरकार की नीति के अनुसार प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।
एसपीओ को उनकी नियुक्ति के समय दो वर्दियों के सेट, एक जोड़ी जूतों, व अन्य एसपीओ के प्रतीक चिह्न और टोपी/डोरी आदि के लिए एक मुश्त 3000 रुपये का भत्ता दिया जाएगा।
सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। कांस्टेबल के रिक्त पदों के विरुद्ध हरियाणा पुलिस अधिनियम-2007 की धारा-21 के प्रावधानों के तहत एसपीओ की भर्ती होगी। एसपीओ के चयन के लिए जिला स्तर पर एसपी की अध्यक्षता में बोर्ड का गठन होगा। इसमें संबंधित जिले से एक डीएसपी को भी शामिल किया जाएगा। चयन में सेना, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के भूतपूर्व सैनिकों को एचएसआईएसएफ/एचएपी बटालियनों के पूर्व कांस्टेबलों को वरीयता दी जाएगी।
न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बारहवीं : भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2 होगी। चयनित एसपीओ को उनके गृह पुलिस थानों में तैनात नहीं किया जाएगा, लेकिन जहां तक संभव हो, उन्हें उनके निवास स्थान के पास के पुलिस थानों में तैनात करने का ध्यान रखा जाएगा। अन्य जिले में तैनाती का विकल्प भी मिलेगा। एसपीओ को चयन के बाद पुलिस विभाग संबंधी 15 दिनों का कैप्सूल कोर्स को पूरा करना होगा। उल्लेखनीय है कि पुलिस विभाग में कांस्टेबल के कुल 11 हजार 664 पद रिक्त हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से पुरुष कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) के 5000 पदों को भरने की अनुमति मिलने के बाद इसकी प्रक्रिया जारी है।
तैनाती के दौरान मृत्यु होने पर परिजनों को 10 लाख
ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने या चोटग्रस्त होने पर एसपीओ को अनुग्रह राशि भी मिलेगी। बहादुरी और अदम्य साहस के मामले में मृत्यु होने पर एसपीओ के परिजनों को 10 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। स्थायी रूप से निशक्तता की स्थिति में 3 लाख रुपये और गंभीर चोट लगने पर एक लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। प्राकृतिक मृत्यु होने पर परिजनों को 3 लाख रुपये दिए जाएंगे।