जींद, 16 जुलाई (हप्र)
नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर घर से भगा ले जाने व यौन उत्पीड़न के मामले में एएसजे जींद चंद्रहास की अदालत ने दोषी को 20 साल कारावास व 60 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है। मामले के अनुसार क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की को घर से भगा ले जाने पर उसके परिजन द्वारा दी गई शिकायत पर 10 सितंबर 2020 को थाना जुलाना में पोक्सो अधिनियम व भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। आरोपी दीपक निवासी किलाजफरगढ़ को अदालत चंद्रहास एएसजे जींद द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल कैद, 30 हजार रुपए जुर्माना, धारा 363 के तहत 3 साल कैद, 10 हजार रुपए जुर्माना धारा 366 के तहत 5 साल कैद, 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।