किशोरी के अपहरण, दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद
रेवाड़ी, 11 मार्च (हप्र)
फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने एक 13 साल की बच्ची का अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को जेल की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी। दोषी व्यक्ति धारूहेड़ा के गांव खरखड़ा का निवासी दलीप सिंह है। शहर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 23 दिसंबर 2022 की सुबह उसकी 13 साल की बेटी को उसकी पत्नी ने कुछ सामान लाने के लिए दुकान पर भेजा था। इस बीच दोषी दिलीप बच्ची को बहला फुसलाकर एक कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। कुछ देर बाद बच्ची रोती चिल्लाती हुई घर पहुंची और अपनी मां को इसके बारे में बताया। इसके बाद उन्होंने पुलिस को शिकायत दी। सूचना के बाद शहर थाना पुलिस ने बच्ची का मेडिकल कराया और आरोपी के खिलाफ पीड़िता के पिता की शिकायत पर पोक्सो एक्ट, दुष्कर्म और अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने जांच के बाद अदालत में चार्जशीट दायर की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किए और गवाहों के बयान भी दर्ज कराए।
