भिवानी, 11 जुलाई (हप्र)
एक नाबालिग से दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में यहां फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी व्यक्ति को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी व्यक्ति को विभिन्न धाराओं के तहत 20 साल की कैद तथा 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी द्वारा जुर्माना अदा न करने पर उसे अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। पुलिस द्वारा अदालत में पेश चालान के मुताबिक महिला थाना में वर्ष 2022 में एक मामला दर्ज हुआ था,जिसमें पीडि़ता ने पुलिस को बयान दिया था कि आरोपी के द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने इस सम्बंध में मामला दर्ज कर आरोपी साहिल उर्फ आशीष पुत्र कृष्ण निवासी गांव कोहाड़ को गिरफ्तार किया था।
इस मामले की सुनवाई करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सोनिका की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। दोषी को विभिन्न धाराओं के तहत 20 साल की कैद तथा 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।