जींद, 3 अगस्त (हप्र)
थाना सदर नरवाना एरिया की एक नाबालिग लड़की के अपहरण के बाद सामूहिक बलात्कार करने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में 2 युवकों को दोषी करार देते हुए चंद्रहास एडिशनल सेशन जज जींद ने उन्हें 20-20 वर्ष की जेल व 25 हजार 500 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई।
मामले के अनुसार 30 मार्च 2020 को सदर थाना नरवाना में पीड़िता के पिता ने शिकायत दी गई कि 29 मार्च की रात को उसकी 15 वर्षीय लड़की का 3 युवकों ने अपहरण कर बलात्कार किया। पुलिस ने आरोपी अमित व विक्रम उर्फ विक्की निवासी नरवाना को 30 मार्च 2020 को गिरफ्तार किया गया। बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए चंद्रहास एडिशनल सेशन जज ने आरोपी अमित व विक्रम को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। जिसमें दोषियों को को अलग अलग 12 पॉक्सो एक्ट के तहत 3 साल कैद 5 हजार रुपए जुर्माना, 6 पोक्सो के तहत 20 साल कैद तथा जुर्माने की सजा सुनाई। विधिक सेवा प्राधिकरण को ओर से पीडि़ता को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे।