गुरुग्राम 8 जुलाई (निस)
हरियाणा सरकार ने एक विशेष आदेश जारी कर प्रदेश कांग्रेस के एक विधायक के स्वामित्व वाली दो बिल्डर कंपनियों पर लोगों से पैसा वसूलने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि वर्णित दोनों बिल्डर कंपनियां डिफाल्टर हैं। उनके पास लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए वह अलाटियों से भी पैसा न वसूले।
गुरुग्राम सर्कल के सीनियर टाउन प्लानर द्वारा जारी किए नए आदेश में महिरा बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड और केजार बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड को यह आदेश दिया गया है। सीनियर टाउन प्लानर ने अपने आदेश में कहा है कि आपका अफॉर्डेबल ग्रुप हाउसिंग सेक्टर 68 का लाइसेंस पहले ही रद्द किया जा चुका है। बिल्डर कंपनियों ने बैंक गारंटी के पेपर फर्जी दाखिल किए हैं उन पर हस्ताक्षर भी नकली है आपका एग्रीमेंट फर्जी है। इस बारे में एक एफआईआर केजार बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ गुरुग्राम राजेंद्र पार्क पुलिस थाने में दर्ज है।
सीनियर टाउन प्लानर ने अपने आदेश में कहा है कि गत 17 मई को हरियाणा के डायरेक्टर टाउन कंट्री प्लानर ने दोनों कंपनियों को उनके निदेशक शेयर होल्डर्स और लाइसेंस के लिए हस्ताक्षर करने वालों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है आदेश में कहा गया है कि केदार बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ अतिरिक्त जिला जज कम जज एक्सक्लूसिव कमर्शियल कोर्ट द्वारा भी कमियों के कारण 42 करोड़ रुपए जमा कराने का आदेश दिया गया है।