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कोरोना काल में दर्ज 1112 एफआईआर होंगी रद्द

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने दिये आदेश
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ट्रिब्यून न्यूज सर्विस

चंडीगढ़, 21 अक्तूबर

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काेरोना काल के दौरान पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में दर्ज की गयीं 1112 एफआईआर रद्द होंगी। पंजाब एवं हरियाण हाईकोर्ट ने सोमवार को इसका आदेश दिया। हाईकोर्ट ने माननीयों पर लंबित आपराधिक मामलों के जल्द निपटारे के लिए संज्ञान लेते हुए दोनों राज्यों और यूटी से पेंडिंग केसाें की जानकारी मांगी थी। आंकड़े देखने पर कोर्ट ने पाया कि कई नेताओं पर कोरोना नियमों के उल्लंघन के चलते धारा-188 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि महामारी का वह समय गुजर चुका है, लेकिन हजारों केस अब भी अदालतों में पेंडिंग हैं। इससे अदालतों में कामकाज प्रभावित हो रहा है। ऐसे सभी केसों का एक साथ निपटारा किए जाने के लिए हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इनके ट्रायल पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान ऐसे हालात थे कि लोगों को बचाने के लिए नियमों को सख्ती से लागू किया गया। लोग बड़े पैमाने पर आदेशों का पालन कर रहे थे, लेकिन ऐसी आकस्मिक स्थितियां थी, जिनमें उन्हें भोजन, दवा आदि की आवश्यकता पूरी करने के लिए आदेशों का उल्लंघन करते हुए अपने घरों से बाहर निकलना पड़ा होगा।

पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 15 मार्च, 2020 से 28 मार्च, 2022 के बीच दर्ज एफआईआर रद्द करने का आदेश माननीयों के साथ-साथ आम लोगों के मामलों पर भी लागू होगा। पंजाब में ऐसी 859, हरियाणा में 169 और चंडीगढ़ में 84 एफआईआर लंबित हैं।

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