पलवल, 28 जुलाई (हप्र)
दुष्कर्म के एक दोषी को अदालत ने 10 साल कठोर कारावास व पचास हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
दोषी सद्दाम पर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा था। जिसमें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश स्पेशल कोर्ट की अदालत ने सद्दाम को दस साल की कैद व जुर्माना की सजा सुनाई है।
जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को एक साल व एक महीना अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।