फरीदाबाद, 28 मार्च (हप्र)
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए बृहस्पतिवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की अदालत ने 10 साल कैद और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। 24 जून, 2019 को पीड़िता के जीजा ने सेक्टर-31 थाने में गुमशुदगी व अपहरण के आशंका जाहिर करते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। दरअसल पीड़िता की मां के देहांत के बाद पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। इस पर पीड़िता अपनी चचेरी बहन के घर गांव एतमादपुर में रहने लगी। वह 18 जून को लापता हो गई। करीब दो माह बाद पुलिस ने पीड़िता को गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी से ढूंढ़ निकाला। जांच में सामने आया पीड़िता से खोड़ा कॉलोनी निवासी उनका पड़ोसी राधे (24) दुष्कर्म करता था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था।