सोनीपत, 24 मई (हप्र)
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय पराशर की अदालत ने कूरियर कंपनी के चालक-क्लीनर को बंधक बनाकर कैंटर व सामान लूटने के मामले में मंगलवार को 5 दोषियों को 10-10 साल की कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस संबंध में 26 सितंबर, 2016 को पुलिस में शिकायत दर्ज करायी गयी थी। मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे अजय पराशर की अदालत ने पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने पांचों दोषियों को 10-10 साल की कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।