चंडीगढ़, 31 जनवरी (ट्रिन्यू)
हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राज्य सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन के अनुरूप समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का उत्थान करने में लगी है। इसी कड़ी में सोमवार को उन्होंने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (एमएमपीएसवाई) के तहत करीब सवा 3 लाख लाभार्थियों को 5 करोड़ 33 लाख रुपए की प्रीमियम राशि सीधे उनके बैंक खातों में डाली।
चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम व योजना की समीक्षा बैठक में सीएम ने पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के 1 लाख 856 लाभार्थियों के 3 करोड़ 32 लाख 82 हजार 480 रुपये, पीएम सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के 1 लाख 82 हजार 916 लाभार्थियों को 21 करोड़ 94 लाख 992 तथा प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन (पीएमएसवाईएमवाई), प्रधानमंत्री लघु व्यपारी मानधन पेंशन योजना (पीएमएलवीएमवाई) और प्रधानमंत्री लघु व्यपारी मानधन पेंशन योजना (पीएमएलवीएमवाई) के 30 हजार 674 लाभार्थियों को 1 करोड़ 78 लाख 22 हजार 500 रुपये की प्रीमियम राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई।
सीएम ने कहा कि शेष पात्र हितग्राहियों को भी समय पर भुगतान कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी योजनाओं के 29 लाभार्थियों को एक्नॉलेजमेंट लेटर भी प्रदान किए। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में जिला उपायुक्तों द्वारा अन्य लाभार्थियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। इस मौके पर सीएम ने कहा कि राज्य सरकार वर्ष 2014 से ही अंत्योदय के पथ पर चलते हुए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित कर रही है।
हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना केंद्र सरकार की पांच योजनाओं के लिए एक एकल प्लेटफॉर्म है। सीएम परिवार समृद्धि योजना के तहत ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय एक लाख 80 हजार रुपए से कम या उसके बराबर है, प्रतिवर्ष 6000 रुपये का लाभ पाने के पात्र है। इस राशि का उपयोग केंद्र प्रायोजित पेंशन और बीमा योजनाओं के लिए लाभार्थी के हिस्से का भुगतान करने के लिए किया जाएगा।
31 मार्च तक लाभार्थियों को करेंगे कवर
सीएम ने कहा, हमारा लक्ष्य 31 मार्च तक इन योजनाओं के तहत अधिकतम लाभार्थियों को कवर करना है ताकि लाभार्थियों का सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित किया जा सके। इसलिए मुख्यमंत्री ने ऐसे सभी लाभार्थी जो इन योजनाओं के तहत लाभ पाने के पात्र हैं और जिन्होंने अभी तक अपना नामांकन नहीं कराया है, उनसे आग्रह किया कि वे जल्द से जल्द अपना पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा, परिवार पहचान-पत्र के तहत 10 लाख 73 हजार ऐसे परिवार पंजीकृत हैं, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम या उसके बराबर है। इसमें चालीस लाख लाभार्थी शामिल हैं, जो एमएमपीएसवाई के तहत लाभ पाने के पात्र हैं। उक्त लाभार्थियों में से 16.81 लाख लाभार्थी पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई का लाभ पाने के पात्र हैं। ऐसे सभी परिवार जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए प्रति वर्ष है।