नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में युवक को 3 साल की कैद
रेवाड़ी, 17 मई (हप्र)
घर में घुसकर एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने पर युवक को दोषी करार देते हुए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने 3 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को जेल की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी। सदर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी नाबालिग ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया था कि वह दसवीं कक्षा की छात्रा है। 6 सितंबर 2022 की रात वह अपने घर में सो रही थी। घर में उसके माता-पिता व दो भाई भी वही सोए हुए थे। रात को करीब एक बजे गांव का ही रहने वाला एक युवक उनके घर में घुस आया। युवक ने घर में सो रही नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। इस दौरान नाबालिग की नींद खुल गई और उसने शोर मचा दिया। नाबालिग द्वारा शोर मचाने पर युवक वहां से भाग गया। शोर सुनकर परिवार व पड़ोस में रहने वाले लोग भी जाग गए। युवक को घर से भागते हुए देख लिया गया और पुलिस को सूचना दी गई। सदर थाने में छेड़छाड़ व पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करके आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया था।