नाबालिग से रेप में युवक को 20 साल की जेल
नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की अदालत ने दोषी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर निवासी शिवम को 20 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी है। मामले के अनुसार 13 साल की पीडि़ता तीन भाई-बहनों में सबसे छोटी है। उसके माता-पिता सब्जी बेचने का काम करते हैं। आरोपी शिवम पीडि़ता के घर के पास किराये के मकान में रहता था। 14 जून 2021 की दोपहर को पीडि़ता के माता-पिता सब्जी की दुकान पर गए हुए थे। बच्ची घर में अकेली थी। दोपहर करीब डेढ़ बजे शिवम उसके घर में आया। नाबालिग लड़की बाथरूम में गई, तो उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और उसके साथ गलत काम किया। जान से मारने की धमकी देकर चुप कराया। मानसिक रूप से परेशान होकर उसने अपनी मां को पूरी घटना बताई। इसके बाद मां बेटी को लेकर महिला थाना सेंट्रल पहुंची और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया।
