सामूहिक दुष्कर्म में युवक को 20 साल की कैद
सोनीपत, 7 मई (हप्र) किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने पांचवें आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है। मामले में चार किशोरों को पहले ही चिल्ड्रन...
सोनीपत, 7 मई (हप्र)
किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने पांचवें आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है। मामले में चार किशोरों को पहले ही चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ (सीसीएल) के तहत 20-20 साल कैद की सजा हो चुकी है। बालिग दोषी पर 56 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना राशि में से 40 हजार रुपये पीडि़ता को देने के आदेश दिए गए हैं। खरखौदा थाना क्षेत्र के गांव निवासी महिला ने पिछले साल 2 अप्रैल, को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 12वीं पढ़ने वाली उनकी नाबालिग बेटी को 31 मार्च, 2023 को उनके गांव में रहने वाला लड़का किताब दिलाने के बहाने बहकाकर खरखौदा में अपने दोस्त घर ले गया। वहां पर लड़के ने उनकी बेटी के साथ जबरन गलत काम किया। इतना ही नहीं उसके दोस्त ने भी बेटी से सामूहिक दुष्कर्म किया था। फिर आरोपियों ने अपने एक अन्य दोस्त को बुला लिया था। उसने भी बेटी के साथ गलत काम किया था। बाद में आरोपियों ने बेटी को धमकी दी थी कि उन्होंने वीडियो बना लिया है। आरोपियों ने उनकी बेटी पर दबाव बनाकर 40 हजार रुपये देने की मांग की थी। घटना के बाद बेटी घबरा गई थी। जिसके चलते किसी को कुछ नहीं बताया था। एक दिन बाद रात को बेटी ने मामले से उन्हें अवगत कराया था। जिस पर 2 अप्रैल, 2023 को पुलिस को शिकायत दी गई थी। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 नाबालिग को अभिरक्षा में ले लिया था और पांचवें आरोपी अंकित को गिरफ्तार किया था। चार लड़कों को अदालत पहले ही सीसीएल मानकर 20-20 साल सजा सुना चुकी है। अदालत ने मामले में पांचवें आरोपी अंकित को भी दोषी माना है। बुधवार को एएसजे नरेंद्र ने दोषी को अलग-अलग धाराओं में 20 साल कैद व 56 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है।