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फर्जी मार्कशीट के आधार पर चुनाव लड़ने का आरोप, महिला सरपंच निलंबित

फर्जी शैक्षणिक योग्यता के आरोप में ढाणी पुरिया गांव की सरपंच भतेरी देवी को डीसी ने निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 175 और 51 के तहत की गई है। सरपंच के खिलाफ...

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फर्जी शैक्षणिक योग्यता के आरोप में ढाणी पुरिया गांव की सरपंच भतेरी देवी को डीसी ने निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 175 और 51 के तहत की गई है। सरपंच के खिलाफ गांव के ही बजरंग ने 23 जून को उपमंडल अधिकारी को शिकायत भेजी और आरोप लगाया कि सरपंच की 8वीं कक्षा की मार्कशीट फर्जी है। शिकायत मिलने के बाद खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (बीडीपीओ) हांसी प्रथम और जिला शिक्षा अधिकारी हिसार ने जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। इन रिपोर्टों के आधार पर दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर व्यक्तिगत रूप से तलब किया गया। बयान और रिकॉर्ड की जांच के दौरान सरपंच भतेरी देवी न तो अपनी शैक्षणिक योग्यता साबित कर पाईं और न ही जांच अधिकारियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर दे सकीं। जांच अधिकारियों ने उनसे पूछा था कि उन्होंने 8वीं कक्षा किस वर्ष और किस स्कूल से पास की, क्या उन्होंने वास्तव में 8वीं पास की है, उनके 5 सहपाठियों के नाम क्या हैं और उनके 8वीं के विषय कौन-कौन से थे। साथ ही यह भी पूछा गया कि उस समय परीक्षा बोर्ड द्वारा ली जाती थी या नहीं। भतेरी देवी इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाईं और लगातार बीमारी का हवाला देती रहीं। हालांकि, नोटिस पर दिए अपने लिखित जवाब में उन्होंने दावा किया कि उन्होंने 1987-88 में ‘केडी शास्त्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मोरी गेट हिसार से मिडिल क्लास पास की थी। उन्होंने प्रमाणपत्र खोने और वर्ष 2020 में थाना सिविल लाइन हिसार में दी गई गुमशुदगी रिपोर्ट का भी जिक्र किया। इसके बाद उन्हें 30 अक्तूबर और 10 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रमाण प्रस्तुत करने को कहा गया। पहली तारीख पर वे सास की मृत्यु का कारण बताकर नहीं पहुंचीं और दूसरी तारीख पर भी कोई शैक्षणिक साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहीं।

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