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अवैध रूप से चल रहे दो रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट सील

मेट्रोपॉलिटन डेवेलपमेंट अथॉरिटी व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने की कार्रवाई
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निवासियों की बार-बार की शिकायतों और उच्च अधिकारियों के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवेलपमेंट अथॉरिटी ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर आज सेक्टर-79 में अवैध रूप से संचालित हो रहे रेडी मिक्स कंक्रीट (आरएमसी) प्लांट्स के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाया।

इस दौरान दो आरएमसी प्लांट्स, जो बिना वैध अनुमति और अवैध एक्सेस मार्गों से संचालित हो रहे थे, सील किए गए। उनकी मशीनों को बंद कराया गया तथा दोनों प्लांट्स की अनधिकृत पहुंच सड़कों को ध्वस्त कर दिया गया। यह कार्रवाई जीएमडीए के जिला नगर योजनाकार (प्रवर्तन) आरएस बट्ठ की देखरेख में की गई।

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जीएमडीए के प्रिंसिपल एडवाइज़र डीएस ढेसी द्वारा अवैध आरएमसी प्लांट्स के मुद्दे पर नियमित समीक्षा बैठकें की जा रही हैं और सख्त निर्देश दिया गया है। हाल ही की बैठक में जीएमडीए के इंफ्रा-I प्रभाग ने बताया कि सेक्टर 78–79 की मास्टर रोड अथॉरिटी द्वारा विकसित की गई है, जिसे अवैध आरएमसी वाहनों की आवाजाही से नुकसान पहुंच रहा है। ये वाहन सड़क को क्षति पहुंचा रहे हैं तथा वी-2 रोड पर अवैध एक्सेस से आवाजाही कर रहे हैं। डीएस ढेसी द्वारा निर्देश दिए गए कि जीएमडीए ऐसे अवैध एक्सेस को बंद कराए, वहीं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देशित किया गया कि जिन मामलों में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति नहीं है, उनके एनओसी तुरंत वापस लिए जाएं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इन प्लांट्स की अनुमति वापस लेते हुए बंद करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। नगर निगम मानेसर ने भी संचालकों को नोटिस जारी किए हैं। वहीं, डीटीपी उन लंबित आवेदनों की जांच कर रहे हैं जिनमें प्लांट मालिकों ने सीएलयू आवेदन लंबित होने का दावा किया है।

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