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नाबालिग से दुष्कर्म के दो दोषियों को 20-20 वर्ष की सजा

जिले की फास्ट ट्रैक विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म, अपहरण, ब्लैकमेल, धमकी और सबूत मिटाने जैसे जघन्य अपराधों के दो मामलों में दोषियों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर...
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जिले की फास्ट ट्रैक विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म, अपहरण, ब्लैकमेल, धमकी और सबूत मिटाने जैसे जघन्य अपराधों के दो मामलों में दोषियों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर क्रमशः 62 हजार और 58 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसकी अदायगी न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

ये दोनों मामले वर्ष 2022 के हैं और थाना रोजका मेव तथा थाना पिनंगवा से जुड़े हुए हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव टिंजन की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने 28 और 30 अक्तूबर को दोनों मामलों में दोषसिद्धि के आदेश पारित किए, जबकि 31 अक्तूबर को सजा सुनाई गई।

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पुलिस के अनुसार, पहले मामले में आरोपी मुबारिक निवासी गांव उदाका ने नाबालिग पीड़िता को धमकाकर दुष्कर्म किया, उसकी अश्लील तस्वीरें खींचीं और ब्लैकमेल कर 4.37 लाख रुपये व 4 तोले सोना ऐंठा। सरपंच चुनाव में हारने के बाद भी उसने पीड़िता को दोबारा होटल में बुलाकर दुष्कर्म किया और आधार कार्ड छीन लिया। डर और ब्लैकमेलिंग से तंग आकर लड़की ने आत्महत्या का प्रयास किया, जिसके बाद मामला उजागर हुआ।

दूसरे मामले में थाना पिनंगवा क्षेत्र के आरोपी उस्मान निवासी खानपुर घाटी को दोषी ठहराया गया। उसने घर पर पानी भर रही पीड़िता का मुंह बंद कर खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया और परिवार को जान से मारने की धमकी दी। डर के कारण पीड़िता चुप रही, पर बीमार होने पर उसने घटना बताई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दोनों मामलों में जांच तेज़ी से कर साक्ष्य, मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयान अदालत में प्रस्तुत किए गए, जिससे अभियोजन पक्ष ने मजबूत केस पेश किया।

 

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