नशीला पदार्थ बेचने वालों को मारे जाएंगे पांच जूते, 51 हजार होगा जुर्माना
नशीला पदार्थ बेचने और खरीदने वालों को गांव की चौपाल या सरे राह चौराहे पर सार्वजनिक तौर से पांच जूते मारे जाएंगे। बेचने वाले पर 51 हजार रुपये और खरीदने वाले पर 21 हजार रुपये का जुर्माना किया जाएगा। पुलिस...
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नशीला पदार्थ बेचने और खरीदने वालों को गांव की चौपाल या सरे राह चौराहे पर सार्वजनिक तौर से पांच जूते मारे जाएंगे। बेचने वाले पर 51 हजार रुपये और खरीदने वाले पर 21 हजार रुपये का जुर्माना किया जाएगा। पुलिस में केस दर्ज कर गिरफ्तार करवाया जाएगा और अदालत से भी दंडित करने के लिए गवाह व सबूत दिए जाएंगे। नशीले पदार्थ बेचने, खरीदने और सेवन करने वालों की निगरानी के लिए 21 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। रविवार को मुस्लिम बाहुल्य गांव खाईका में हुई पंचायत में यह फैसला लिया गया। पंजायत की अध्यक्षता हाजी खुर्शीद अहमद ने की।
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