सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लगायी फटकार
हिसार, 27 मार्च (हप्र)
भाटला प्रकरण में दर्ज मुकदमों में पुन: जांच के लिए गठित विशेष जांच टीम को हरियाणा सरकार द्वारा सहयोग व संसाधन उपलब्ध न कराए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एमएम सुंदरेश व जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच ने हरियाणा सरकार को कड़ी फटकार लगायी। सुप्रीम कोर्ट ने 20 जनवरी, 2025 को इस बारे में विशेष जांच टीम गठित की थी।
पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता रजत कल्सन ने बताया कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने हरियाणा सरकार के वकील को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेष जांच टीम के बार-बार अनुरोध के बावजूद हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव जांच के लिए टीम को समुचित संसाधन व सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। बेंच ने कहा कि हरियाणा सरकार की मंशा इस मामले में टीम का सहयोग करने की नहीं लग रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के वकील को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर विशेष जांच टीम को भाटला सामाजिक बहिष्कार प्रकरण में जांच के लिए जरूरी संसाधन व सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराए गए तथा उसका सहयोग नहीं किया गया तो इसे अदालत की अवमानना समझा जाएगा तथा अदालत हरियाणा के मुख्य सचिव को अदालत में तलब करेगी और उनके खिलाफ और अवमानना की कार्रवाई चलाई जाएगी।
प्रदेश सरकार ने दिया सहयोग का आश्वासन
सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद हरियाणा सरकार ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि विशेष जांच टीम को हर तरह का सहयोग दिया जाएगा तथा उन्हें जांच के संबंध में यात्राओं तथा ठहराव आदि के लिए समुचित संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।
यह था मामला
2017 में गांव भाटला में नलके पर पानी भरने को लेकर सवर्ण समुदाय के युवकों ने दलित समुदाय के युवकों को चोटें मारी थी तथा उन्हें जातिसूचक गालियां दी थी। इस मामले में दर्ज मुकदमे में समझौता न करने पर गांव के सवर्ण समाज की भाईचारा कमेटी ने गांव के दलित समाज का मुनादी करवा कर सामाजिक बहिष्कार कर दिया था।