झूला टूटने से हुई महिला की मौत का मामला उत्तराधिकारियों को मिलेंगे 24 लाख
ट्रेड फेयर मेले में झूला टूटने से एक महिला की उपचार के दौरान हुई मौत व उसकी बेटी व भतीजी के गंभीर रूप से घायल होने पर जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने मेला आयोजकों को मुआवजा देने का निर्देश दिया है। फैसले के अनुसार मृतका के उत्तराधिकारों को 24.07 लाख रुपये व घायलों को 3.87 लाख रुपये दिये जाएंगे।
विदित हो कि वर्ष 2023 में नगर के बावल रोड स्थित जिला सचिवालय के पीछे हूडा मैदान में प्रशासन की अनुमति से ट्रेड फेयर लगाया गया था। 12 फरवरी की शाम को झूला की एक ट्रॉली उस समय टूट कर गिर गई, जब वह करीब 40 फीट की ऊंचाई पर थी। ट्रॉली गिरने से शहर मोहल्ला संघी का बास की 38 वर्षीय सीमा देवी, उसकी 12 वर्षीय बेटी मुस्कान व 10 वर्षीय भतीजी परिणीति गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इन सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां सीमा देवी की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई।
पीडि़त परिवार ने मुआवजे के लिए यह केस जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम में दायर किया था। पैरवी कर रहे वकील कैलाश चन्द ने कहा कि मेला आयोजकों की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ।
फोरम ने ट्रेड फेयर आयोजक को दोषी ठहराते हुए मृतका के उत्तराधिकारियों को 24.07 लाख व घायल मुस्कान को 2.75 लाख रुपये व परिणीति को 1.12 लाख रुपये देने के आदेश पारित किये।