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दोषी साइको किलर को उम्रकैद 10 लाख जुर्माने की सुनायी सजा

भंडारों से बच्चियों को अगवा कर रेप, हत्या का मामला

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गुरुग्राम, 25 अक्तूबर (हप्र)

धार्मिक भंडारों में जाने वाली बच्चियों का अपहरण कर उनके साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपी साईको किलर सुनील को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत ने उम्रकैद और 10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।

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मामले के अनुसार, मध्य-प्रदेश निवासी एक व्यक्ति ने सिविल लाइंस थाना पुलिस में 6 जनवरी 2017 को दी शिकायत में बताया था कि वह क्षेत्र में अपने परिवार के साथ रहता है और रिक्शा चलाता है। उसकी पत्नी कोठी में घरेलू सहायक है। वेे अपनी दोनों बच्चियों को अपनी मां के पास छोड़कर काम पर चले गए थे। सिविल लाइंस क्षेत्र मेें पीर बाबा की मजार पर चल रहे भंडारे में उसकी 6 वर्षीय बेटी गई थी। वह लापता हो गई। 25 जनवरी को बच्ची का शव राजीव चौक स्थित द्रोण पार्क में बने पानी के होद में पड़ा मिला था। मासूम के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि भी हुई थी। इस मामले में गठित एसआईटी ने उत्तर-प्रदेश निवासी सुनील को गिरफ्तार किया।

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आरोप है कि वह इससे पूर्व भी कई बच्चियों का अपहरण कर उनके साथ दुष्कर्म व उनकी हत्या को अंजाम दे चुका था।

कई मामले अभी विचाराधीन

अदालत ने गत सप्ताह आरोपी को दोषी करार देतेे हुए उसकी सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जो कि पीड़ित परिवार को मिलेगा। इसी आरोपी को एक मामले में पहले अदालत फांसी की सजा भी सुना चुकी है। कुछ मामले अभी विचाराधीन हैं। कई और भी केस आरोपी पर चल रहे हैं।

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