बच्ची के साथ गलत हरकत के बाद प्रशासन हुआ एक्टिव
जिले में एक साढ़े तीन साल की बच्ची से स्कूल वैन चालक द्वारा की गई गलत हरकत के बाद बच्चों की सुरक्षा को लेकर जिला बाल संरक्षण कार्यालय हरकत में आया है। जिला बाल संरक्षण अधिकारी (डीसीपीओ) दीपिका यादव ने सख्त रुख अपनाते हुए सभी प्ले स्कूलों, निजी और सरकारी विद्यालयों को निर्देश जारी किए हैं कि बाल सुरक्षा से जुड़ी अनिवार्य व्यवस्थाओं का कड़ाई से पालन किया जाए।
यह कदम नाबालिग बच्ची के साथ अनुचित व्यवहार के बाद उठाया गया। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में सामने आया कि संबंधित विद्यालय प्रबंधन ने न तो स्टाफ का पुलिस सत्यापन कराया था और न ही सीसीटीवी कैमरे व महिला अटेंडेंट की व्यवस्था की थी। डीसीपीओ के आदेशानुसार सभी ड्राइवर, कंडक्टर व गैर-शिक्षण स्टाफ का पुलिस सत्यापन अनिवार्य होगा। हर बस, वैन व स्कूल परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और इसकी रिकॉर्डिंग कम से कम 30 दिन तक सुरक्षित रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक स्कूल बस में महिला अटेंडेंट/एस्कॉर्ट अनिवार्य होगी। उन्होंने निर्देश में कहा है कि स्कूलों में चाइल्ड प्रोटेक्शन लागू कर शिकायत पेटी व हेल्पलाइन उपलब्ध कराई जाए।
दीपिका यादव ने चेतावनी दी है कि दिशा-निर्देशों की अवहेलना पर विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ पोक्सो एक्ट, जेजे एक्ट और भारतीय न्याय संहिता के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को भी हिदायत दी गई है कि वे यह सुनिश्चित करें कि जिले के सभी सरकारी व निजी विद्यालय इन सुरक्षा मानकों का पालन करें और उनकी नियमित मॉनिटरिंग करें।