अपहरण कर नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा
लडक़ी के ब्यान में आरोपी अम्मू उर्फ अमनदीप द्वारा शादी का झांसा देकर लडक़ी को बहला-फुसलाकर ले जाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म करने की वारदात का खुलासा हुआ। पुलिस ने इस केस में पॉक्सो एक्ट की धारा-6 भी जोड़ी। गुरुग्राम पुलिस द्वारा दुष्कर्म के आरोपी अम्मू उर्फ अमनदीप निवासी गांव बास्लम्बी बिलासपुर, जिला गुरुग्राम को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके अदालत में पेश किए गए। गुरुग्राम पुलिस ने अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट व पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर मंगलवार को अतिरिक्त न्यायाधीश जैस्मिन शर्मा की अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया गया।
अदालत ने धारा 363 आईपीसी के तहत पांच साल की कैद (कठोर कारावास) 10 हजार रुपये जुर्माना व धारा 366 आईपीसी के तहत पांच साल की कैद (कठोर कारावास) 10 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा-6 पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष की कैद (कठोर कारावास) व 30 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।