मुख्य समाचारदेशविदेशहरियाणाचंडीगढ़पंजाबहिमाचलबिज़नेसखेलगुरुग्रामकरनालडोंट मिसएक्सप्लेनेरट्रेंडिंगलाइफस्टाइल

ढाबा मैनेजर पर फायरिंग मामले में दोषी को 10 साल की सजा

एडिशनल सेशन जज सौरभ गुप्ता की अदालत ने बादशाहपुर स्थित श्रीराम ढाबा के मैनेजर को गोली मारने के मामले में दोषी अमन निवासी गांव शामलो कलां (जींद) को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने विभिन्न धाराओं में...
Advertisement

एडिशनल सेशन जज सौरभ गुप्ता की अदालत ने बादशाहपुर स्थित श्रीराम ढाबा के मैनेजर को गोली मारने के मामले में दोषी अमन निवासी गांव शामलो कलां (जींद) को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने विभिन्न धाराओं में कुल 85 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। मामला 15 जनवरी 2019 का है। ढाबा मैनेजर किशन लाल (उधम सिंह नगर, उत्तराखंड निवासी) ने शिकायत दी थी कि 9 जनवरी को तीन युवक शराब पीकर ढाबे पर हंगामा कर गए थे। 15 जनवरी की रात तीनों हाथों में पिस्टल लेकर पहुंचे और रंजिश के चलते उस पर गोलियां चला दीं। एक गोली उसकी कोहनी में लगी और दूसरी पेट को छूते हुए निकल गई थी।

Advertisement
Advertisement
Show comments