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दस रुपये का सिक्का वैध, दुकानदार लेने से नहीं कर सकते इनकार : एसडीएम

एसडीएम राजेश खोथ ने कहा कि दस रूपए का सिक्का भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया वैध चलन है। किसी भी दुकानदार, व्यापारी या संस्था द्वारा 10 रूपए के सिक्के लेने से इनकार करना कानूनन गलत है। उन्होंने स्पष्ट...
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एसडीएम राजेश खोथ ने कहा कि दस रूपए का सिक्का भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया वैध चलन है। किसी भी दुकानदार, व्यापारी या संस्था द्वारा 10 रूपए के सिक्के लेने से इनकार करना कानूनन गलत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई दुकानदार या व्यापारी दस रूपए का सिक्का लेने से मना करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

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