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गबन के दोषी सरपंच व दो जेई को दस साल की सजा

2006 का मामला, 11 साल बाद 2017 में दर्ज हुई थी एफआईआर
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विकास कार्यों के फर्जी बिल बनाकर पांच लाख रुपये का ग़बन करने के आरोपियों को अदालत ने दस-दस साल कैद की सजा सुनाई है। गबन करने का आरोप गांव के सरपंच व दो जेई पर लगाया गया है। समाचारों के अनुसार यहां के गांव करावरा मानकपुर के तत्कालीन सरपंच ईश्वर सिंह ने वर्ष 2006 में हरियाली परियोजना के तहत विकास कार्य कराए थे। आरोप है कि सरपंच ने खंड विकास व पंचायत अधिकारी कार्यालय में कार्यरत तत्कालीन जेई उदयभान व अशोक कुमार से साजबाज होकर विकास कार्यों में 527521रुपये का गबन किया था। आरोप है कि उक्त लोगों ने श्रमिकों के फर्जी नाम पते, फर्जी रिकार्ड बनाकर उक्त राशि का भुगतान किया था। एंटी करप्शन ब्यूरो ने गबन के 11 साल बाद एफ़आईआर दर्ज कराई थी। उसी शिकायत के आधार पर सितंबर, 2017 में धोखाधड़ी, गबन, मिलीभगत की विभिन्न धाराओं में पुलिस ने केस दर्ज किया था। यह मामला गुरुग्राम की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चल रहा था। कोर्ट ने इस केस का निपटारा करते हुए आरोपों को सही पाया और सरपंच व दोनों जेई को दस-दस साल कैद की सजा व पांच पांच हज़ार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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