आरटीई : गरीब बच्चों को दाखिला ना मिलने के मामले ने तूल पकड़ा
आईपा अध्यक्ष एडवोकेट ने मुख्यमन्त्री व शिक्षा सचिव को भेजा लीगल नोटिस
शहर के 28 में प्राइवेट स्कूलों द्वारा आरटीई (राइट टू एजुकेशन) के तहत पात्र गरीब बच्चों को दाखिला नहीं देने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। गरीब बच्चों को दाखिला दिलाने के लिए ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन (आईपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट अशोक अग्रवाल ने 29 अगस्त को मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पत्र लिखा था।
पत्र में दाखिला देने से मना करने वाले दोषी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने और डीईओ फरीदाबाद द्वारा शिक्षा निदेशक को लिखे गए दो पत्रों पर उचित कदम उठाने की मांग की गई थी। आईपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और हरियाणा अभिभावक एकता मंच के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा ने कहा कि पत्र लिखे 38 दिन बीत जाने के बावजूद मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
इस पर आईपा ने स्कूलों और अधिकारियों के खिलाफ लीगल नोटिस भेजा है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूलों की सशक्त लॉबी के दबाव में सरकार उचित कार्रवाई नहीं कर रही। कैलाश शर्मा ने चेतावनी दी कि यदि पात्र गरीब बच्चों को सूचीबद्ध स्कूलों में दाखिला नहीं दिलाया गया, तो पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जाएगी। इस याचिका में मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक और डीईओ फरीदाबाद को पार्टी बनाया जाएगा।