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जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन 3000 रुपये से कम, उन्हें बुढ़ापा पेंशन से होगी भरपाई

-एचएमटी, एमआइटीसी सहित विभिन्न विभागों और बोर्ड-निगमों के करीब सवा लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लाभ
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चंडीगढ़, 22 दिसंबर (ट्रिन्यू)

हरियाणा में केंद्र और प्रदेश सरकार के जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) से पेंशन 3000 रुपये मासिक से कम मिल रही है, उन्हें बुजुर्ग सम्मान भत्ते से भरपाई की जाएगी। साधारण शब्दों में अगर किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी को ईपीएफ से एक हजार रुपये पेंशन मिल रही है तो सरकार दो हजार रुपये बुजुर्ग सम्मान भत्ते की मद में अलग से देगी। इसी तरह ईपीएफ पेंशन दो हजार रुपये मासिक है तो ऐसे व्यक्ति को सरकार की ओर से हर महीने एक हजार रुपये अतिरिक्त मिलेंगे।

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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इस बारे में पहले ही अधिसूचना जारी कर चुका है। प्रदेश में एचएमटी और एमआइटीसी सहित विभिन्न विभागों और बोर्ड-निगमों के करीब सवा लाख सेवानिवृत्त कर्मचारी ऐसे हैं, जिनकी ईपीएफ की पेंशन बुढ़ापा पेंशन से भी काफी कम मिल रही है। तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट में इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की पेंशन के दायरे में लाने का एलान किया था। इस घोषणा को मुख्यमंत्री नायब सैनी से सिरे चढ़ा दिया।

योजना के तहत किसी भी सरकारी, स्वायत्त संस्थान से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी की पेंशन के अंतर को सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के माध्यम से मिलने वाली पेंशन के माध्यम से पूरा किया जाएगा। आगे जब भी बुढ़ापा पेंशन की राशि बढ़ेगी ईपीएफ पेंशनभोगियों की राशि में भी उसी अनुपात में बढ़ोतरी होगी।

हरियाणा परिवार पहचान पत्र अधिकरण के स्टेट कोआर्डिनेटर डा. सतीश खोला ने बताया कि ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सिटीजन आइडी से फैमिली आइडी आपरेटर्स के माध्यम से https://meraparivar.haryana.gov.in पर अपनी डिटेल भरनी है। नागरिक संसाधन एवं सूचना विभाग का फील्ड कोआर्डिनेटर प्रोग्रामर इसे तुरंत वेरिफाई करेगा और तीन हजार से कम राशि की पेंशन पात्र व्यक्ति के खाते में आनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा गृह लक्ष्मी योजना भी पीपीपी के माध्यम से जल्द लागू होने जा रही है जिससे लाखों बहनें लाभान्वित होंगी। उन्होंने बताया कि सभी गांव व शहर के प्रत्येक वार्डों में फैमिली आइडी के प्रशिक्षित आपरेटर भर्ती किए जा रहे हैं ताकि नागरिकों को दिक्कतें न हों।

परिवार पहचान पत्र के आधार पर https://meraparivar.haryana.gov.in पर देनी होगी जानकारी, डाटा सत्यापित होते ही पेंशन शुरू

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