जुगाड़, दो पहिया वाहनों व हलके वाहनों पर लगाई पाबंदी
झज्जर जिले से होकर गुजर रहे केएमपी पर गत दिवस हुए भीषण सड़क हादसे के बाद झज्जर पुलिस ने सजगता दिखाई है। इस हादसे से सबक लेते हुए पुलिस ने नेशनल हाईवे पर चलने वाले जुगाड़, दो पहिया वाहन और हलके वाहनों के चलने पर रोक लगा दी है।
ऐसा राष्ट्रीय राजमार्ग केएमपी पर सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। पलवल से कुंडली टोल और जम्मू कटरा नेशनल हाईवे पर कुछ धीमी गति से चलने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन वाहनों को अब मुख्य मार्ग पर चलने की बजाय केवल और केवल सर्विस लेन का उपयोग करना होगा। इस बात की जानकारी यहां जिला पुलिस कमिश्नर डा.राजश्री ने दी। उन्होंने बताया कि यह प्रतिबंध भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नियमों के अनुसार लगाया गया है। यातायात पुलिस ने दोपहिया वाहन (मोटरसाइकिल या स्कूटर), थ्री-व्हीलर (ई-रिक्शा, ई-कार्ट), गैर-मोटर चालित वाहन (जैसे साइकिल, ठेले) कृषि ट्रैक्टर, मल्टी-एक्सल हाइड्रोलिक ट्रेलर वाहन, जुगाड़ वाहनों, चोपहिया साइकिलों पर रोक रहेगी। इन सभी वाहनों को मुख्य मार्ग के बजाय सर्विस लेन का उपयोग करना होगा।
यदि कोई वाहन चालक इन नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखा गया यह प्रतिबंध सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है। बताया गया कि केएमपी और जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे जैसे राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों की गति सीमा काफी अधिक होती है, जबकि उपरोक्त प्रतिबंधित वाहनों की गति तुलनात्मक रूप से कम होती है। गति में यह बड़ा अंतर दुर्घटनाओं के खतरे को काफी बढ़ा देता है।