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नाबालिग से दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बनायी, दोषी को 20 साल कैद

नूंह जिला फास्ट-ट्रैक पोक्सो अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. अशु संजीव तिंजन ने एक नाबालिग से दुष्कर्म मामले में मुख्य आरोपी राहुल को दोषी ठहराते हुए कुल 20 वर्ष का कारावास की सजा और 65 हज़ार रुपये का जुर्माना...
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नूंह जिला फास्ट-ट्रैक पोक्सो अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. अशु संजीव तिंजन ने एक नाबालिग से दुष्कर्म मामले में मुख्य आरोपी राहुल को दोषी ठहराते हुए कुल 20 वर्ष का कारावास की सजा और 65 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरे जाने की स्थिति में अतिरिक्त 6 महीने तक की जेल की सज़ा लागू होगी। पुलिस को शिकायत दर्ज कराने वाली पीड़िता महिला ने 28 जुलाई, 2022 को थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसने शिकायत दी कि नाबालिग बेटी के साथ आरोपी ने कई मौकों पर छेड़छाड़ की, जबरन संबंध बनाये और उसकी नग्न वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी दी। शिकायत में कुछ घटनाएं विशेषकर 27 दिसम्बर, 2021 और 11 जुलाई, 2022 की बताई गयीं ,जिनमें नाबालिग के घर में घुसकर बाथरूम में जाकर वीडियो बनाना और बाद में ज़बरदस्ती करने का उल्लेख है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए और आरोपियों में से मुख्य आरोपी की गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।

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