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रामपाल ने देशद्रोह केस में दायर की जमानत याचिका, फैसला 25 को

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में हत्या के दो मामलों में राहत मिलने के बाद सतलोक आश्रम प्रकरण में स्वयंभू संत रामपाल ने अब जेल से बाहर निकलने की तैयारी में है। चार आपराधिक मामलों में जिला अदालत से बरी हो...
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पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में हत्या के दो मामलों में राहत मिलने के बाद सतलोक आश्रम प्रकरण में स्वयंभू संत रामपाल ने अब जेल से बाहर निकलने की तैयारी में है। चार आपराधिक मामलों में जिला अदालत से बरी हो जाने और दो मामलों में सजा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से निलंबित होने के बाद रामपाल ने देशद्रोह के मामले में हिसार की अदालत में जमानत याचिका दायर की है। इस पर सोमवार को पुलिस के जवाब के बाद बहस पूरी हो गई। इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश परमिंदर कौर की अदालत 25 अगस्त को फैसला सुनाएगी। इस मामले में 980 से ज्यादा आरोपी हैं, जिनमें से रामपाल व हाल ही में गिरफ्तार एक आरोपी जेल में हैं।मामले के अनुसार, रोहतक के करौंधा आश्रम के समर्थकों व आर्य समाजियों के बीच हुए खूनी संघर्ष में मारे गए युवक की हत्या के आरोप में रोहतक अदालत में 14 जुलाई, 2014 को सुनवाई थी। सुनवाई हिसार की अदालत से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से होनी थी। इस दिन रामपाल के समर्थकों ने हिसार अदालत परिसर में जमकर उत्पात मचाया था। जिला बार एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में अदालत की अवमानना की याचिका दायर की थी। रामपाल जब अदालत में पेश नहीं हुआ तो दो बार गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे। रामपाल को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर रामपाल के कमांडो ने पेट्रोल बम फेंके और गोलियां चलाईं। पुलिस ने देशद्रोह व अन्य मामले दर्ज किए। इस मामले में रामपाल नवंबर, 2014 से जेल में है। रामपाल के खिलाफ देशद्रोह सहित कुल सात आपराधिक मामले दर्ज है।

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