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गुरुग्राम में तीन लाख मकानों पर कार्रवाई की तैयारी, तीन गुना लगेगा प्रॉपर्टी टैक्स

गुरुग्राम, 29 नवंबर (हप्र) गुरुग्राम में मकान के नक्शों का उल्लंघन कर निर्माण करने वालों के खिलाफ नगर निगम ने सख्त कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। जिले में अवैध रूप से भवनों का निर्माण करने वाले व रिहायशी क्षेत्र...
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गुरुग्राम, 29 नवंबर (हप्र)

गुरुग्राम में मकान के नक्शों का उल्लंघन कर निर्माण करने वालों के खिलाफ नगर निगम ने सख्त कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। जिले में अवैध रूप से भवनों का निर्माण करने वाले व रिहायशी क्षेत्र में भवन का व्यवसायिक प्रयोग करने वालों पर अब निगम की तरफ से भवन में तोड़फोड़ के साथ उसे आर्थिक रूप से भी जुर्माना लगाया जाएगा।

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नगर निगम ने हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2021 को लागू कर दिया है। इसके तहत अवैध निर्माण करने वाले भवन मालिक को भवन तोड़ने के नोटिस के साथ ही संपत्ति आईडी के साथ नोटिस को अटैच कर दिया जाएगा। नोटिस जारी होने के बाद अवैध भवन मालिक को संपत्तिकर का दोगुना यानि कि एक हजार से सीधा तीन हजा रुपये संपत्तिकर निगम में देना होगा।

नगर निगम गुरुग्राम के दायरे में तीन लाख से अधिक भवन निगम से बिना नक्शा पास करवाए ही बने हुए हैं। फिलहाल भी शहर में 1500 से अधिक अवैध भवन निर्माणों का कार्य चल रहा है। बिना नक्शा पास करवाए ही पांच से छह मंजिला तक भवनों का निर्माण शुरू कर लेते हैं। इस कारण हादसे होने का डर तो रहता ही है साथ में नगर निगम के राजस्व को भी काफी नुकसान होता है। हरियाणा सरकार व शहरी स्थानीय निकाय ने इस हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 में और संशोधन कर हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2021 को लागू कर दिया है। अधिनियम की धारा 87, 87डी और 87ई बनाया गया है। जिसमें अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ संपत्तिकर को दोगुना वसूलने का प्रावधान किया गया है।

हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2021 के अधिनियम की धारा 87, 87डी और 87ई में अगर नगर निगम के दायरे में कोई भवन मालिक निगम की बिना अनुमति या निगम से बिना नक्शा पास करवाए भवन का निर्माण करता है, बने हुए मकान के ऊपर नया निर्माण किया जा रहा है या फिर रिहायशी क्षेत्र में संपत्ति का व्यवसायिक प्रयोग में लाया जा रहा है। निगम की तरफ से इस अधिनियम के तहत भवन मालिक के संपत्तिकर दोगुना वसूल किया जाएगा। संपत्ति मालिक निगम को सालाना एक हजार रुपये का भुगतान करता है तो अवैध निर्माण करने पर निगम की तरफ से उससे हर साल तीन हजार रुपये का संपत्तिकर वसूल किया जाएगा। यह संपत्तिकर तब तक वसूल किया जाएगा जब तक भवन मालिक भवन को तोड़ नहीं देगा या फिर जो भी नियमों का उल्लंघन किया है उसे सहीं नहीं करता है। संपत्ति कर व्यवसायिक प्रयोग करने वाले भवन मालिक को भी इसी तरह से दोगुना संपत्तिकर वसूल किया जाएगा।

नगर निगम की जोन-1 के संयुक्त आयुक्त ने नए नियम के तहत 300 से अधिक अवैध निर्माण करने वाले लोगों को नोटिस जारी कर दिया है। मालिकों को नोटिस देने के साथ एक कॉपी क्षेत्रिय कराधान अधिकारी को भी भेजी गई है। विंग की तरफ से उन भवन मालिकों की संपत्ति आईडी पर दोगुना संपत्तिकर चढ़ाया जाएगा।

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