गुरुग्राम, 9 अप्रैल (हप्र)
सेक्टर-109 स्थित चिंटल पैराडिसो के असुरक्षित घोषित 5 टावर गिराने की मंजूरी चिंटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दी गयी है। टावर गिराने से पूर्व बिल्डर को फायर विभाग, नगर निगम, हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग और लेबर विभाग के नियमों की पालना करना अनिवार्य होगा। नियम का उल्लंघन होता है तो उसकी जिम्मेदारी बिल्डर की रहेगी। 15 दिन के अंदर बिल्डर को इन टावर को गिराने से जुड़ी रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपनी होगी। उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने चिंटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को आईआईटी, दिल्ली की तरफ से रहने के लिहाज से असुरक्षित घोषित टावर डी, ई, एफ, जी और एच को गिराने की मंजूरी प्रदान की है। एडिफिस कंपनी ने बिल्डर को दी रिपोर्ट में कहा है कि मंजूरी मिलने के बाद 8 महीने के अंदर इन सभी टावर को गिराकर जमीन को समतल कर दिया जाएगा।
150 फ्लैट मालिकों को रिफंड कर चुका बिल्डर
सेक्टर-109 स्थित चिंटल सोसाइटी में 10 फरवरी, 2022 को डी टावर में 6 फ्लैट का ड्राइंग रूम भरभराकर नीचे गिर गया था। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई थी। जिला प्रशासन ने सभी टावर का सरपंचनात्मक ऑडिट करने की जिम्मेदारी आईआईटी, दिल्ली को सौंपी थी। आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट आने के बाद जिला प्रशासन ने डी, ई, एफ, जी, एच और जे को असुरक्षित घोषित किया था डीटीपीई मनीष यादव ने बताया कि जिला प्रशासन ने बिल्डर को चिंटल पैराडाइसो के पांच टावर को गिराने की अनुमति दे दी है। टावर को गिराने के दौरान बिल्डर को गिराने के दौरान नियमों का पालन करना होगा।