चिंटेल्स पैराडिसो के टावर ए, बी व सी को तुरंत प्रभाव से फ्लैट खाली कराने के आदेश
गुरुग्राम, 20 मार्च (हप्र)
जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय कुमार ने चिंटेल्स पैराडिसो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के टावर ए, बी व सी की स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट में टावर को असुरक्षित घोषित करने के बाद वहां रह रहे नागरिकों को तुरंत प्रभाव से फ्लैट खाली करने के आदेश दिए हैं।
जिलाधीश अजय कुमार ने जारी आदेशों में कहा कि केंद्रीय बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीबीआरआई) ने अपनी जांच रिपोर्ट में चिंटेल्स पैराडिसो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के टावर ए, बी व सी को रहने के हिसाब से असुरक्षित घोषित किया है। रिपार्ट के आधार पर जिलाधीश ने टावर ए, बी व सी में रह रहे निवासियों को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 के साथ, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के आधार पर तत्काल निकासी के आदेश दिए हैं। लोगों को 15 दिनों के भीतर संबंधित परिसर को खाली करने और उसी के खाली कब्जे को मैसर्स चिंटल्स इंडिया प्राइवेट को सौंपने के आदेश दिए गए। आदेशों की निगरानी के लिए डीटीपी (ई) गुरुग्राम को नोडल अधिकारी और ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। आदेशों में ये भी कहा गया है कि आदेशों की पालना के लिए पुलिस बल की सहायता भी ली जा सकती है।