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हत्या में एक को आजीवन कारावास , 56 हजार रुपये जुर्माना

करीब साढ़े तीन साल पहले कहासुनी पर छुरी से हमला कर की थी हत्या
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हिसार में  शराब के नशे में झगड़ा कर छुरी से हमला कर युवक की हत्या करने के करीब साढ़े तीन साल पुराने मामले में हिसार की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश खत्री सौरभ की अदालत ने दोषी पटेल नगर निवासी अभिषेक उर्फ शेखू पर 56 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं मृतक युवक के माता-पिता को पीडि़ता मुआवजा योजना के तहत मुआवजा देने की भी सिफारिश की है।

इस बारे में सिविल लाइन पुलिस ने 16 मार्च, 2022 को मृतक युवक की मां संतोष कुमारी की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

पुलिस को दी शिकायत में संतोष कुमारी ने बताया था कि 16 मार्च, 2022 की रात करीब 12:15 बजे वह अपने बेटे नितिन उर्फ धोला के साथ गली में कुत्ता घुमाने निकली थीं। उसी दौरान अभिषेक उर्फ शेखू ने उनके बेटे का रास्ता रोक लिया और गाली-गलौच करने लगा।
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जब विरोध किया गया तो शेखू ने अपनी जेब से छुरी निकाली और नितिन के पेट में मार दी। हमले के बाद नितिन बेहोश होकर गिर पड़ा। उसने शोर मचाया तो शेखू जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गया। बाद में घायल को अस्पताल में दाखिल करवाया गया जहां 22 मार्च को उसकी मौत हो गई।

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युवक की हत्यासरपंच की गोली मारकर