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90 दिन के भीतर हटाया जाए पुराना राव ढाबा

भूमि-उपयोग नियमों के उल्लंघन पर हरियाणा रेरा ट्रिब्यूनल ने दिया आदेश
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गुरुग्राम, 17 फरवरी (हप्र)हरियाणा रेरा ट्रिब्यूनल ने ऐतिहासिक निर्णय में भूमि-उपयोग नियमों का उल्लंघन करने पर मानेसर में पुराने राव ढाबे को हटाने का आदेश दिया है। ट्रिब्यूनल ने गुरुग्राम के जिला नगर नियोजन (डीटीपी) के प्रवर्तन विंग को निर्देश देते हुए कहा कि अनधिकृत संरचना 90 दिन के अंदर हटाई जाए और भूमि को उसकी मूल स्थिति में बहाल कर रिपोर्ट सौंपने को कहां है।

लाल सिंह यादव बनाम हरियाणा राज्य के मामले में यह निर्णय आया है। ट्रिब्यूनल ने पाया कि यह ढाबा राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे प्रतिबंधित नियंत्रित क्षेत्र के रूप में नामित भूमि पर अवैध रूप से बनाया गया था। इसमें जोनिंग-लॉ का अनुपालन नहीं किया गया था। ट्रिब्यूनल के चेयरमैन जस्टिस (सेवानिवृत्त) राजन गुप्ता ने इस मामले में निर्णय सुनाते हुए कहा कि हरियाणा राज्य साइट को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने के लिए स्वतंत्र है। ट्रिब्यूनल ने इस बात पर भी जोर दिया कि अनधिकृत निर्माणों को खास तौर पर राजमार्गों के आसपास बने रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

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ट्रिब्यूनल ने 18 अगस्त, 2021 के अपने पहले के आदेश को बरकरार रखते हुए फिर से पुष्टि की कि ऐसी संरचनाएं नियंत्रित क्षेत्र के नियमों का उल्लंघन करती हैं और उन्हें हटाया जाना चाहिए। कार्यवाही के दौरान ट्रिब्यूनल ने पूछा कि क्या गुरुग्राम के डीटीपी (प्रवर्तन) इस ढाबे को हटाने की प्रक्रिया पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

 

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