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घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले को अब मिलेगा इनाम

अब एक घंटे के अंदर घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 25 हजार ईनाम मिलेगा। सात दिन के अंदर ईनाम दे दिया जाएगा। इस बारे में डीसी का कहना है कि केंद्र सरकार की राहवीर योजना को हरियाणा में...
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अब एक घंटे के अंदर घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 25 हजार ईनाम मिलेगा। सात दिन के अंदर ईनाम दे दिया जाएगा। इस बारे में डीसी का कहना है कि केंद्र सरकार की राहवीर योजना को हरियाणा में लागू किया गया है। उन्होंने बताया इस योजना के तहत दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डन ऑवर (एक घंटे के भीतर) में अस्पताल पहुंचाने वाले मददगार को 25 हजार रुपये इनाम दिया जाएगा। योजना का मुख्य उद्देश्य हादसे के दौरान घायल हुए इंसान को समय पर मदद करने के लिए आमजन को प्रोत्साहित करना है।

उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 134-ए और भारत सरकार की 29 सितंबर 2020 की अधिसूचना के तहत राहवीर को कानूनी संरक्षण भी मिलेगा। सड़क दुर्घटना में घायल की मदद करने वाले को सात दिन के अंदर 25 हजार रुपये इनाम और प्रशस्ति-पत्र दिया जाएगा। अगर एक से अधिक व्यक्ति मदद करते हैं तो इनाम की राशि समान रूप में बांटी जाएगी। प्रशस्ति-पत्र सभी को दिये जाएंगे। एक व्यक्ति साल में पांच बार यह पुरस्कार ले सकता है।

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देनी होगी ये डिटेल

डीसी धर्मेंद्र सिंह ने बताया राहवीर को अपना नाम, मोबाइल नंबर, घटनास्थल का विवरण और बैंक खाता डिटेल देनी होगी। जिस पुलिस थाना क्षेत्र में दुर्घटना हुई उसका प्रमाण पत्र और जिस अस्पताल में भर्ती करवाया उसका प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। जिला स्तर पर मूल्यांकन कमेटी में चार व्यक्ति होंगे, जिसमें उपायुक्त अध्यक्ष, डीटीओ-कम-आरटीए सचिव, एसपी सदस्य व सीएमओ व एसएमओ सदस्य रहेंगे। मूल्यांकन कमेटी की सिफारिश के पश्चात परिवहन विभाग की ओर से सात दिन के अंदर राहवीर के खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे।

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