Tribune
PT
About the Dainik Tribune Code Of Ethics Advertise with us Classifieds Download App
search-icon-img
Advertisement

पोर्टल पर सीटें न दर्शाने वाले 3134 निजी स्कूलों को नोटिस

- अर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के दाखिले का मामला
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement
अजय मल्होत्रा/ हप्र

भिवानी, 18 अप्रैल
Advertisement

शिक्षा का अधिकार नियम 2009 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए मान्यता प्राप्त प्राइवेट विद्यालयों द्वारा 25 प्रतिशत आरक्षित सीटें ऑनलाइन पोर्टल पर न दर्शाने पर प्रदेश के 3134 विद्यालयों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

प्रदेश के मौलिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार नियम 2009 की धारा 12 (1) (सी) के तहत कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों द्वारा सीटें ऑनलाइन पोर्टल पर दर्शाने के लिए बार- बार पोर्टल खोला गया था, लेकिन 3134 विद्यालयों द्वारा इसकी अनदेखी करतेे हुए सीटें नहीं दर्शाई गईं।

इस मामले में मौलिक शिक्षा महानिदेशक द्वारा संज्ञान लेते हुए उक्त विद्यालयों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस के साथ सूची भी जारी की गई है। विभिन्न जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि वे सभी संबंधित निजी विद्यालयों को अविलंब नोटिस मुहैया करवाएं।

निदेशालय ने सभी अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वे नोटिस जारी होने की तिथि के सात दिन के भीतर स्कूलों से जवाब प्राप्त करें अन्यथा यह माना जाएगा कि स्कूल प्रबंधक बिना किसी वाजिब कारण के नियमों की अवहेलना कर रहे हैं।

Advertisement
×