ट्रेंडिंगमुख्य समाचारदेशविदेशखेलबिज़नेसचंडीगढ़हिमाचलपंजाबहरियाणाफीचरसंपादकीयआपकी रायटिप्पणी

खेल स्टेडियम में कहासुनी के बाद चाकू से हमला करने के दोषी को 4 साल कैद

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरताज बसवाना ने युवक पर चाकू से हमला करने के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 4 साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। गांव...
Advertisement
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरताज बसवाना ने युवक पर चाकू से हमला करने के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 4 साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। गांव खुबडू निवासी कृष्ण ने 10 सितंबर, 2020 को गन्नौर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसका बेटे अजय 9 सितंबर, 2020 की देर शाम को गांव के खेल स्टेडियम में खेलने गया था। वहां पर उनके गांव के दीपक के साथ बेटे की कहासुनी हो गई थी। जिसके बाद उनका बेटा घर आ गया था। बाद में जब वह अपने बेटे अजय व पत्नी जगवंती को साथ लेकर दीपक के घर पर उलाहना देने जा रहे थे तो उनके घर के रास्ते में दीपक व उसका साथी मिल गया। आरोपियों ने गाली-गलौज करना शुरू कर दिया था। बाद में दीपक ने उनके बेटे पर चाकू से वार कर दिया था। उस दौरान दीपक के साथी ने उनके बेटे को पकड़ रखा था। बाद में हमलावर भाग गए थे। इस पर घायल को पहले खानपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां से पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में हत्या की कोशिश की धारा जोड़ी गई थी। मामले में दीपक को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसका साथी नाबालिग मिला था। जिसका मुकदमा जुवनाइल जस्टिस बोर्ड में भेजा गया था। मामले की सुनवाई के बाद एएसजे सरताज बसवाना ने आरोपी दीपक को गैर इरादतन हत्या के प्रयास का दोषी माना है। अदालत ने दोषी को 4 साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी। जुर्माना नहीं देने पर 3 माह अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

 

Advertisement

Advertisement