‘लिफ्ट विक्रेता कंपनी 10 दिन में लौटाए अग्रिम बुकिंग के 5 लाख रुपये’
बार काउंसिल पंजाब एवं हरियाणा की अनुशासन समिति संख्या-IV ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। समिति ने मेसर्स वर्टिकल एलिवेटर्स कंपनी को निर्देश दिया है कि वह बार एसोसिएशन, रोहतक को 10 दिनों के भीतर पांच लाख रुपये की अग्रिम बुकिंग राशि वापस करे। मामले के अनुसार, यह पांच लाख रुपये की राशि वर्ष 2023 में डीबीए रोहतक के नए चैंबर भवन में लिफ्ट लगाने के लिए अग्रिम (एडवांस) के रूप में दी गई थी। हालांकि, बाद में भवन निर्माण संबंधी अनुमति उच्च न्यायालय की भवन समिति ने निरस्त कर दी और कार्य रोकने के आदेश दिए, जिसके चलते लिफ्ट लगाने का कार्य अधर में रह गया।
समिति ने सुनवाई के दौरान लिफ्ट विक्रेता कंपनी मेसर्स वर्टिकल एलिवेटर्स से फोन पर बातचीत की, जिसमें कंपनी ने स्वीकार किया कि राशि अग्रिम के रूप में प्राप्त की गई थी और उसे वापस करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। समिति ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यदि कंपनी 10 दिनों के भीतर राशि नहीं लौटाती है, तो डीबीए रोहतक के अध्यक्ष और सचिव विक्रेता कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए स्वतंत्र होंगे।