Tribune
PT
Subscribe To Print Edition About the Dainik Tribune Code Of Ethics Advertise with us Classifieds Download App
search-icon-img
Advertisement

पुन्हाना के सर्राफ कारोबारी की हत्या के चारों दोषियों को आजीवन कारावास

गुरुग्राम, 12 फरवरी (हप्र) पुन्हाना कस्बे में सर्राफा कारोबारी से लूट और हत्या के मामले में 4 आरोपियों को नूंह के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय वर्मा की अदालत ने दोषी ठहराया है। जिन्हें 50-50 हजार रुपए के जुर्माने के साथ...

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement

गुरुग्राम, 12 फरवरी (हप्र)

पुन्हाना कस्बे में सर्राफा कारोबारी से लूट और हत्या के मामले में 4 आरोपियों को नूंह के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय वर्मा की अदालत ने दोषी ठहराया है। जिन्हें 50-50 हजार रुपए के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। पीड़ित परिवार ने अदालत के न्याय व नूंह पुलिस का स्वागत किया।

Advertisement

4 फरवरी 2020 को सर्राफा कारोबारी गोविंदराम सोनी पुन्हाना में अपनी दुकान बंद कर सोने चांदी के आभूषणों को लेकर घर आ रहा था। शाम 6 बजे करीब गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल और अपने मकान के करीब पहुंचा तो अज्ञात लोगों ने उस पर हमला कर दिया। हमलावर आभूषणों का बैग छीनकर फरार हो गए। शोर होने पर परिवार और स्थानीय लोग बाहर आए। जहां गोविंद राम सोनी बेहोशी की हालत में मिले। स्थानीय लोगों ने उन्हें निजी क्लीनिक में पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने गोविंद सोनी को मृत घोषित कर दिया। मृतक के बेटे प्रकाश सोनी के बयान पर पुन्हाना थाना पुलिस ने हत्या और लूट के आरोप में अज्ञात पर केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू की। कुछ दिनों बाद पुलिस जांच में पटपटबास थाना पुन्हाना निवासी अकरम (23) उर्फ ढेकलु, अंसार (22),मुंशरीफ उर्फ बॉलर ( 22) और निजामुद्दीन उर्फ नन्हा (22) की संलिप्तता सामने आई। जिनकी गिरफ्तारी कर घटनास्थल पर निशानदेही कराई। रिमांड में पुलिस ने इनसे कड़ी पूछताछ की। साथ ही साइंटिफिक आधार पर सबूत जुटाए। इन्हीं सबूतों के आधार पर अदालत में मजबूती से पैरवी की गई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय वर्मा की अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी ठहराया।

Advertisement

Advertisement
×