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दोहरे हत्याकांड में दोषी 3 साथियों को उम्रकैद

शराब पीने के दौरान चिकन को लेकर हुआ था झगड़ा
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र सिंह ने गोहाना में दो साथियों की हत्या किए जाने के मामले में सुनवाई के बाद उनके तीन साथियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

दोषियों ने हत्या के बाद शवों को खुर्द-बुर्द करने को ड्रेन में फेंक दिया था। गोहाना के वार्ड-10 से तत्कालीन नगर पार्षद विजेंद्र कुमार ने 28 अक्तूबर, 2020 की सिटी थाना गोहाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उन्हें लोगों से सूचना मिली है कि ड्रेन नंबर-8 में दो लोगों के शव पड़े हैं। इसके बाद पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया था। पुलिस जांच में सामने आया था कि दोनों की धारदार हथियार से वार कर हत्या के बाद ड्रेन में फेंका गया है। पुलिस ने हत्या व शवों को

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खुर्द-बुर्द करने का मुकदमा दर्ज किया था।

दोहरे ब्लाइंड को सुलझाने में लगी पुलिस की जांच में पता लगा था कि शव पास के ही गांव गढ़ी उजाले खां निवासी सोमबीर व दरियापुर बस्ती गोहाना निवासी जगबीर के हैं।

तत्कालीन थाना प्रभारी व जांच अधिकारी इंस्पेक्टर महिपाल सिंह की टीम ने जांच को आगे बढ़ाया तो पता लगा था कि दोनों दोस्त अपने साथियों के पास गए थे।

मामले में पुलिस ने चिकन कॉर्नर चलाने वाले गढ़ी उजाले खां के विशाल व कमल को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपियों ने पूछताछ में बताया था कि शराब पीने के बाद चिकन लेने को लेकर हुए झगड़े में उन्होंने दोनों की हत्या कर दी थी। मामले में उनके तीसरे साथी गांव गढ़ी सराय नामदार खां के राजेंद्र को गिरफ्तार किया था। पुलिस जांच में सामने आया था कि चिकन लेने को लेकर उनकी कहासुनी हो गई। जिस पर चिकन कार्नर के पास ही दोनों की चिकन काटने में प्रयोग होने वाले हथियारों से वार कर हत्या कर दी थी।

इंस्पेक्टर महिपाल सिंह ने बताया कि आरोपी दोनों के शवों को कपड़े में लपेटकर ऑटो में रखकर ड्रेन में फेंक आए थे। पुलिस ने हथियार बरामद कर लिए थे।

मामले में सुनवाई के बाद एएसजे नरेंद्र सिंह ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। मंगलवार को अदालत ने विशाल, कमल और राजेंद्र को उम्रकैद की सजा सुनाई है। विशाल व कमल पर 12-12 हजार रुपये व राजेंद्र पर 7 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

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