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यौन उत्पीड़न, हत्या में उम्रकैद की सजा

रेवाड़ी, 29 मई (हप्र) पांच साल के बच्चे का यौन उत्पीड़न, हत्या के आरोपी को फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने दोषी करार देते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पश्चिम...
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रेवाड़ी, 29 मई (हप्र)

पांच साल के बच्चे का यौन उत्पीड़न, हत्या के आरोपी को फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने दोषी करार देते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पश्चिम बंगाल निवासी एक व्यक्ति ने 22 अप्रैल 2021 को अपनी शिकायत में बताया था कि वह एक गांव में अपनी पत्नी व 5 साल के बेटे के साथ किराए पर रहता है। वह अपनी पत्नी के साथ घर का सामान लाने के लिए बाजार गया था और पांच साल के बेटे को पड़ोस में ही किराए पर रहने वाले उड़ीसा के बालेश्वर निवासी किशोर चंद पंडा के पास छोड़कर गया था। वह रात को कमरे पर पहुंचा तो उनका बेटा बेड पर बेसुध हालत में पड़ा हुआ था। पीजीआई रोहतक में डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे का यौन उत्पीड़न हुआ है और उसका गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की गई है। थाना रामपुरा में पोक्सो एक्ट और हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू की थी। थाना रामपुरा पुलिस ने मामले में आरोपी किशोर चंद पंडा को गिरफ्तार कर लिया था। उपचार के दौरान बच्चे की मौत हो गई थी। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के एएसजे लोकेश गुप्ता ने किशोर चंद पंडा को दोषी करार दिया। उसे आजीवन कारावास, 71 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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