11वीं के छात्र की हत्या में दोषी 4 किशारों को उम्रकैद
21 साल की उम्र होने के बाद बाल सुधार गृह से जेल भेजने के आदेश
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र सिंह ने गांव पिपली खेड़ा स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के बाहर 11वीं कक्षा के छात्र की हत्या के मामले में चार किशोरों को दोषी करार दिया। अदालत ने चारों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषियों पर ढ़ाई-ढ़ाई हजार रुपये जुर्माना किया है। दोषियों के 21 साल की उम्र पूरी करने के बाद बाल सुधार गृह से जेल भेजने के आदेश दिए गए हैं।
गांव पिपली खेड़ा स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 28 सितंबर, 2021 को छुट्टी के बाद स्कूल के बाहर छात्रों के दो गुटों में झगड़ा हो गया था, जिसमें 11वीं कक्षा के एक छात्र ने अपने साथियों संग मिलकर सहपाठी इमरान पर चाकू से हमला कर दिया था। झगड़े के बाद बचाव में आए इमरान के बड़े भाई 12वीं के छात्र समीर पर भी छात्रों ने चाकू से हमला कर उन्हें घायल कर दिया था। हमला करने के बाद हमलावर मौके से भाग गए थे। बड़ी थाना पुलिस ने इमरान के भाई समीर की शिकायत पर चार छात्रों के खिलाफ हत्या व हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर लिया था।
मामले में कार्रवाई करते हुए तत्कालीन बड़ी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार की टीम ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें इमरान का सहपाठी व तीन अन्य 12वीं के छात्र थे। चारों नाबालिग थे और उन्हें जुवेनाइल कोर्ट में पेश करने के बाद कोर्ट के आदेश पर बाल सुधार गृह में भेज दिया गया था।
मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने चारों को चिल्ड्रन इन कनफ्लिक्ट विद लॉ (सीसीएल) मानते हुए दोषी करार दिया। अदालत ने चारों दोषियों को उम्रकैद की सजा दी है।

