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किसान से रिश्वत लेने के दोषी कानूनगो को 4 साल की जेल, जुर्माना

जमीन की निशानदेही करने की एवज में रिश्वत लेने के आरोपी कानूनगो को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिफा की अदालत ने दोषी करार दिया और उसे 4 साल की जेल तथा 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई...

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जमीन की निशानदेही करने की एवज में रिश्वत लेने के आरोपी कानूनगो को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिफा की अदालत ने दोषी करार दिया और उसे 4 साल की जेल तथा 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। गांव दालमवाला निवासी किसान बिजेंद्र ने 14 नवंबर 2019 को स्टेट विजिलेंस ब्यूरो को दी शिकायत में बताया था कि उनके खेतों का सांझा खाता था। साल 2017 में खाते को अलग करवा लिया गया। उसने आराेप लगाया कि कब्जा तथा निशानदेही की एवज में अलेवा के कानूनगो सुरेश ने 15 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की। जबकि वह पांच हजार रुपये की रिश्वत ले भी चुका था। बकाया राशि नहीं देने पर खाता अलग करने में आनाकानी कर रहा था। शिकायत के आधार पर विजिलेंस की छापामार टीम का गठन किया गया और ड्यूटी मजिस्टेट के तौर पर बीडीपीओ धर्मबीर खर्ब को नियुक्त किया गया। टीम ने किसान बिजेंद्र को पांच नोट दो-दो हजार रुपये के हस्ताक्षर व पाउडर लगाकर दिए थे। संपर्क करने पर कानूनगो सुरेश ने किसान बिजेंद्र को अलेवा पटवारखाने में बुला लिया था। रिश्वत राशि सौंपने के साथ इशारा मिलने पर विजिलेंस टीम ने कानूनगो सुरेश को काबू कर लिया था। तलाशी लिए जाने पर उसकी जेब में पर्स से दस हजार रुपये की रिश्वत राशि बरामद हुई। हाथ धुलवाने पर उसके हाथों का रंग लाल हो गया था। स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने कानूनगो सुरेश के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिफा की अदालत ने रिश्वत लेने के जुर्म में कानूनगो सुरेश को दोषी करार देते हुए बुधवार को कानूनगो सुरेश को 4 साल के कारावास तथा 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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